हाईकोर्ट के इस फैसले को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की देखभाल से जुड़ी छुट्टी को केवल विभाग में कर्मचारियों की कमी अथवा प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बनाकर रोका नहीं जा सकता।
🔹 क्या है Child Care Leave?
चाइल्ड केयर लीव (CCL) सरकारी महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा, बीमारी या अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए दी जाने वाली विशेष छुट्टी है।
⚖️ फैसले का असर
इस निर्णय से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें विभागीय स्टाफ की कमी या कामकाज की व्यस्तता का हवाला देकर CCL देने से मना किया जाता है। हालांकि, CCL की स्वीकृति संबंधित सेवा नियमों और मामले की परिस्थितियों के अधीन रहेगी







