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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: थानों में खड़े जब्त वाहन मालिकों को समय पर सौंपें अदालतें

थानों में लंबे समय तक खड़े जब्त वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अंतरिम कस्टडी की अर्जी पर अदालतों को तेजी से फैसला लेने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: थानों में खड़े जब्त वाहन मालिकों को समय पर सौंपें अदालतें
नई दिल्ली ( VOICE RA NEWS) 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस थानों में खड़े वाहनों को जर्जर होने से बचाने के लिए अदालतों से कहा है कि छोटी-बड़ी गाड़ियां समय रहते उनके मालिकों को सौंप दी जाएं। यह वाहन थानों के बाहर जगह ही नहीं घेरते, बल्कि इनके कल-पुर्जे भी गायब हो जाते हैं।

मालिक की ओर अंतरिम कस्टडी की अर्जी आते ही अदालतों को शर्तों के साथ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने शराब के अवैध कारोबार में लिप्त ट्रक को अंतरिम कस्टडी में दिए जाने के आदेश में यह बात कही।

कोर्ट ने कहा कि थाने के बाहर खड़ा रहने से किसी का भला नहीं होता। ट्रायल के समय जब्त वाहन के बारे में कोर्ट पूछताछ कर सकती है, इसलिए सबूत संरक्षित करें। वाहन के फोटो और वीडियो सुरक्षित रखें। वाहनों को सुप्त अवस्था में रखने से कुछ हासिल नहीं होता है।
Hemant Kumar
VOICE RA REPORTER

Hemant Kumar

संवाददाता, VOICE RA

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