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चांपा थाना अभिरक्षा में आरोपी की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, आरक्षक ईश्वरी राठौर निलंबित

परिजनों ने गिरफ्तारी के दौरान मारपीट के लगाए आरोप; SP के आदेश में आरक्षक पर घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता का उल्लेख, मौत की वजह जांच के बाद होगी स्पष्ट

चांपा थाना अभिरक्षा में आरोपी की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, आरक्षक ईश्वरी राठौर निलंबित
चांपा(Voice RA News ) । जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में आबकारी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी शिव साहिस उर्फ गुल्लू की उपचार के दौरान मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट के आरोप लगाए जाने और थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बीच पुलिस विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरक्षक क्रमांक 836 ईश्वरी राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आबकारी एक्ट के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, शिव साहिस उर्फ गुल्लू को चांपा पुलिस ने आबकारी एक्ट के एक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए बीडीएम अस्पताल चांपा ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
आरोपी की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग चांपा थाना पहुंचे। परिजनों ने गिरफ्तारी के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ।
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया निलंबन आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से 10 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक, थाना चांपा के अपराध क्रमांक 478/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरक्षक क्रमांक 836 ईश्वरी राठौर द्वारा घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने का उल्लेख करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र जांजगीर से संबद्ध किया गया है।
निलंबन अवधि में आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
निलंबन आदेश में सीधे मौत का जिम्मेदार ठहराने का उल्लेख नहीं
इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जारी निलंबन आदेश में आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई का आधार “घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता” बताया गया है। आदेश में आरोपी की मौत के लिए किसी पुलिसकर्मी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने का निष्कर्ष दर्ज नहीं है।
इसलिए मौत किन परिस्थितियों में हुई और वास्तविक कारण क्या था, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
पोस्टमार्टम और जांच से सामने आएगी मौत की वास्तविक वजह
अब मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, गिरफ्तारी और अभिरक्षा से संबंधित दस्तावेज तथा जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिव साहिस की तबीयत किन परिस्थितियों में बिगड़ी और उसकी मौत का वास्तविक कारण क्या था।
फिलहाल आरक्षक के निलंबन की कार्रवाई के बाद चांपा थाना अभिरक्षा में हुई मौत के इस मामले की जांच और जवाबदेही को लेकर घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है।
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रवि कुमार
VOICE RA REPORTER

रवि कुमार

मुख्य संपादक, VOICE RA

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